कोविड-19 के तहत शवों के अंतिम संस्कार के लिए निम्न प्रोटोकॉल है। :-
यदि किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उक्त व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत तत्काल मृत शरीर को निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उनके रिश्तेदारों को सौंपा जाए एवं उनसे यह शपथ पत्र प्राप्त किया जाय कि उनके द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उक्त व्यक्ति का मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने हेतु उसका कोई रिश्तेदार सामने नहीं आता है तो मृत्यु के 24 घंटे के अंदर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं करते हुए उसका अंतिम संस्कार कराया जाय। इस हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से किया जाए।
ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु अन्य जिलों के अस्पतालों के हुई है, उन अस्पताल प्रबंधनों द्वारा संबंधित रिश्तेदारों को एवं जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त होने के उपरांत उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए अंतिम संस्कार कराया जाय।
कोविड -19 की जांच रिपोर्ट के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई मृत शरीर अंतिम संस्कार के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा।
-:राजेश पाण्डेय, पाकुड़ ब्यूरो रिपोर्ट:-
अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का चिन्हितकरण किया जाना ताकि किसी भी परिस्थिति में अंतिम संस्कार के समय में बाधा उत्पन्न नहीं हो।
मृत शरीर का अंतिम संस्कार कार्य पूर्ण करते हुए तत्संबंधी सूचना जिला गोपनीय एवं राज्य मुख्यालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराई जाय।
ऐसे मृत शरीर जिनका अंतिम संस्कार प्रशासनिक स्तर से कराया जाता है, उसके अंतिम संस्कार में होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में प्राप्त आवंटन से किया जाए। अतः राशि के अभाव में अंतिम संस्कार को लंबित नहीं रखा जाए।
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