उक्त कर्मियों द्वारा समाहरणालय, डीआरडीए, एवं अनुमंडल कार्यालय गोड्डा अंतर्गत सभी कार्यालयों का भ्रमण कर कार्य का संपादन किया गया है।
गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या - 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29.07.2020 के कंडिका 4(2) एवं महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3, 4 तथा Disaster Management Act 2005 की धारा 34(b) एवं (c) के तहत समाहरणालय भवन, डीआरडीए एवं अनुमंडल कार्यालय गोड्डा में संचालित सभी कार्यालयों/ शाखाओं को अगले 72 घंटे के लिए Containment Zone घोषित करते हुए सील की जाती है।
उक्त भवन में संचालित सभी कार्यालय प्रधान गोड्डा जिला को निर्देश दिया गया है कि अगले 72 घंटे के उपरांत समाहरणालय में अवस्थित कार्यालयों को पूर्ण सैनिटाइजेशन होने के उपरांत सामान्य कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ कार्यालय में आने वाले कर्मियों एवं आगंतुकों का सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग के उपरांत ही कार्यालय में प्रवेश करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें