रेवाड़ी, 31 जुलाई। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सरकार द्वारा जारी अनलॉक-3 के निर्देशानुसार जिले के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिलाधीश ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की नियमावली और समय-समय पर जारी की जा रही मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)की पालना करना अनिवार्य है। लॉकडाउन की पाबंदी कनटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
इन पर रहेगा अभी प्रतिबंध
सरकार के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, ऐस्मबेली हॉल आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक कार्यक्रमों आदि पर भी 31 अगस्त तक पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 31 अगस्त तक प्रतिबंद रहेंगे। मेट्रो रेल सेवा भी बंद रहेगी। अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं अनुमति के साथ ही चलेगी। जिलाधीश ने कहा कि योग संस्थान व जिमनाजिम को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी )जारी होने के बाद पांच अगस्त को खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह स्वास्थ मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वास्थय प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित होंगे।
जिलाधीश ने कहा कि मास्क पहनकर ही घर से अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से दो गज की सामाजिक दूरी बनाकर रखें। जारी गाइडलाइन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों व दस वर्ष तक की आयु के बच्चों , गर्भवती महिलाओं और क्रॉनिक बिमारियों से पीडि़त व्यक्तियों को भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है। कोरोना के संभावित खतरे की अग्रिम पहचान के लिए आरोग्य सेतू एप सभी को अपने फोन में डाउन लोड करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर और बिना फे स मास्क पर 500 रूपये का जुर्माना जारी रहेगा। उपरोक्त आदेशों व कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी की गई एसओपी की विस्तृत रूप से जानकारी लिए जिला रेवाड़ी की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://ह्म्द्ग2ड्डह्म्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ/ पर देखें। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी नागरिकों को जागरूक होना होगा। सभी के सहयोग से ही कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं।
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