ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 व 6 में किए गये प्रावधान अनुसार खण्ड खोल की ग्राम पंचायतों के आरक्षित सरपंच पदों के लिए निकाले गए ड्रा को रद्द कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि ड्रा में मिली त्रुटि का स्वत: संज्ञान लेते हुए ड्रा रद्द किया गया है। एसडीएम रविन्द्र यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया खण्ड खोल की ग्राम पंचायत के आरक्षित सरपंचों पदों के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं सहित आरक्षण के लिए एसडीएम रेवाड़ी द्वारा पुन: 11 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे कमरा नंबर 124, भू-तल, लघु सचिवालय रेवाड़ी में ड्रा ऑफ लॉट निकाला जाएगा।
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Rewari News : खोल की ग्राम पंचायतों में आरक्षित पदों के लिए हुआ ड्रा रद्द, दोबारा 11 जुलाई को होगा ड्रॉ
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