Pakur News: कोरोना को लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करें: उपायुक्त

ग्राम समाचार, पाकुड़। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त (डीसी) कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक (एसपी) मणिलाल मंडल ने शनिवार शाम जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों/ अंचलाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले में बढ़ रहे कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनलाक टू के तहत दी गई ढ़ील का राज्य सरकार ने शतप्रतिशत अनुश्रवण नहीं किया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। कुछ गतिविधियां राज्य में अभी भी प्रतिबंधित है। उसका अनुपालन शतप्रतिशत करें। परिवहन विभाग द्वारा भी यातायात नियमों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश से उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया। बताया कि *मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति, हाथ रिक्शा में चालक समेत मात्र एक यात्री, ई रिक्शा में चालक समेत दो यात्री, ऑटो रिक्शा में चालक समेत दो यात्री, पांच सीटर निजी वाहन में चालक समेत दो यात्री, 7 सीटर निजी वाहन में चालक समेत चार यात्री के ही यातायात के लिए अनुमति दी गई। इससे ज्यादा यात्रियों के परिवहन पर रोक है। इसका अनुपालन कराएं। जो वाहन चालक नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। यातायात के समय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई करने को कहा। बीडीओ/सीओ एवं थाना प्रभारियों को इस दिशा में सख्ती बरतने को कहा। उपायुक्त ने बैठक में क्रमवार प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों को दी और उसका अनुपालन करने को कहा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की बात कहीं। उन्होंने दुकानों पर पांच से ज्यादा ग्राहक न रहें, दुकानदार मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा नहीं करने वालों के दुकान को सील करने एवं उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने को कहा। उन्होंने जिले में प्रवेश करने वाले छोटे बड़े सभी वाहनों का ई पास होने के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति देने को कहा। जिले के सीमावर्ती साथ चेक पोस्टों पर विशेष सतर्कता बरतने और जिले में आने वाले वाहनों कि दैनिक प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा। धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभा भवन, राज्य के भीतर व राज्य के बाहर बस परिचालन, शापिंग मॉल, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून अनावश्यक रूप से रात के दस बजे से सुबह पांच बजे तक जिले में घूमना प्रतिबंधित भीड़भाड़ वाले इलाके में, कार्य स्थल व बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य दो व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी हो। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे, सभी मास्क पहनकर शामिल होंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। सभी मास्क पहनेंगे दूसरे राज्य से निजी वाहन से आने वालों को इंट्री पास लेना आवश्यक है।भीड़भाड़ वाले इलाके में थूकना प्रतिबंधित रहेगा।उपायुक्त ने उक्त सभी गतिविधियों को लेकर दिए दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करने का कहा।मौके पर उप विकास आयुक्त राम निवास यादव, अपर समाहर्ता जय किशोर प्रसाद, डीआरडीए निदेशक  राधेश्याम प्रसाद, एसडीपीओ पाकुड़ अशोक कुमार, एसडीपीओ महेशपुर शशि प्रकाश, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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Editor - रंजीत भगत, पाकुड़

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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