Pakur News: राज्य के बाहर से आ रहे यात्री नहीं करेंगे होम क्वारंटाइन एसओपी का अनुपालन तो होगी कानूनी कार्रवाई
ग्राम समाचार,पाकुड़। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य के बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए 14 दिनों का होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। सरकार के सचिव परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इसको लेकर अंतर राज्यीय चेकपोस्टों पर विशेष शर्तकता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंगलवार को संबंधित प्रखंडों पाकुड़, पाकुड़िया एवं महेशपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को राज्य के बाहर से आ रहे यात्रियों को होम क्वारंटाइन का एसओपी का शत प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। चेक पोस्ट पर ही संबंधित व्यक्तियों का डाटा बेस इंट्री करने एवं उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटाइन के एसओपी से अवगत कराने को कहा है। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन के एसओपी का अनुपालन नहीं कर रहा है उन्हें चिन्हित करें। उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को सूची उपलब्ध कराएं। उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं आइपीसी की धारी 188 व अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत उपायुक्त ने सभी संबंधित बीडीओ एवं अधिकारी को पत्र लिख कर जरूरी दिशा निर्देश दिया है। जो निम्न हैं। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अध्यक्ष पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस टास्क फोर्स पाकुड़ एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ बाहरी राज्यों से पाकुड़, जिला की सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले यात्रियों को 14 दिनों का होम क्वारंटाइन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पाकुड़ संबंधित यात्रियों का मोबाइल नंबर का जियो टैगिंग करते हुए ट्रैकिंग करना सुनिश्चित करेंगे तथा होम क्वारंटाइन के एसओपी का अनुपालन नहीं करने वाले यात्रियों को चिन्हित करते हुए संबंधित सूची पुलिस अधीक्षक पाकुड़ को अग्रेतर करवाई हेतु उपलब्ध कराएंगे तथा उसकी एक प्रति जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- अंतरराज्य चेक-पोस्ट प्रभारी, पाकुड़ /महेशपुर /पाकुड़िया प्रतिदिन बाहरी राज्यों से पाकुड़ जिला की सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले यात्रियों की समुचित विवरण इस आसैनिक शल्य चिकित्सा -सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पाकुड़ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंतरराज्य चेक-पोस्ट प्रभारी, पाकुड़ /महेशपुर /पाकुड़िया क्वारंटाइन किए गए यात्रियों का दैनिक अनुश्रवण कराने की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे एवं अग्रेतर कार्रवाई करते हुए होम क्वारंटाइन के एसओपी का अनुपालन नहीं करने वाले यात्रियों को चिन्हित करते हुए संबंधित सूची पुलिस अधीक्षक पाकुड़ एवं जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
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