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उपायुक्त, गोड्डा |
1. सरकारी कार्यालयों/ गैर सरकारी संस्थानों में कर्मियों के द्वारा बिना मास्क लगाए कार्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश नहीं करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान एवं संस्थान के मालिक इसे सुनिश्चित करेंगे। हाट बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों में इसका अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गोड्डा/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे।
2. बिना हेलमेट कोई भी दोपहिया वाहन का परिचालन नहीं हो साथ ही बिना हेलमेट के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश एवं आवागमन की अनुमति नहीं होगी, इसका कड़ाई से अनुपालन जिला परिवहन पदाधिकारी गोड्डा सुनिश्चित कराएंगे।
3. सभी कार्यालयों में पानी से बार-बार अपने हाथों को धोने साफ करने की जरूरत है। इस हेतु कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मियों के साथ साथ कार्यालय कार्य से आने जाने वाले आम जनता को हाथ धोने साफ करने के लिए प्रॉपर साबुन/ पानी की व्यवस्था एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। इसे सभी कार्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन सुनिश्चित हो।
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