GoddaNews: तंबाकू उत्पादों के क्रय विक्रय पर छः माह की सजा- पुलिस अधीक्षक



ग्राम समाचार गोड्डा  ब्यूरो रिपोर्ट:-  उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
इसके अलावे  उपायुक्त ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है।तंबाकू के सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है। ऐसे में हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का सक्रमण खांसने, थूकने और छिंकने से बढ़ता है। साथ हीं धूम्रपान के कारण रोग-प्रतिरोधी क्षमता के क्षरण से भी इसके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। उपायुक्त के द्वारा द्वारा बताया गया कि जिले में धारा 144 लागू है । धारा 144 लागू रहने के बावजूद भी जिले वासियों के द्वारा इनका पालन नहीं किया जा रहा है। अतः जिले वासियों से अनुरोध है कि आप सभी धारा 144 का पालन करना सुनिश्चित करें साथ ही साथ अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले जगह में एकत्रित ना हो। अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपना समान यथाशीघ्र हटा लें अन्यथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महोदय के द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई कि जब भी घरों से निकले मास्क का प्रयोग अवश्य करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करें। जिले में अभी तक 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सक्रिय हैं जिनका की इलाज जारी है। अब तक जिले मे कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित मरने वालों की संख्या दो हो गई है अतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है एवं लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। घरों में लौटते समय अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन अथवा हैंड वास से साफ करें ।
 उपायुक्त के द्वारा तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्ण रूप को रोकने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व सभी थाना के प्रभारी को निदेशित किया गया है कि कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु छापेमारी दलों द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने वाले कार्रवाई से उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें। साथ हीं उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 288, 269, 270 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई करें। इसके अलावे उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधान व संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया है कि सभी सरकारी/गैर सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर परिसरों में धूम्रपान निषेध से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किए जाए।


          
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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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