ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:- उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित हो गये हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नही हैं। "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019’’ के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत निम्न व्यक्ति पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड पात्रता नही रखते है:-
(क) अपवर्जन मानक निम्नवत् है:-
1. परिवार के कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा,
2. परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर देते है अथवा,
3. परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा,
4. परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा,
5. परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा,
6. परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कण्डिसन्र/वासिंग मशीन है अथवा,
7. जिन परिवारों के पास कमरो में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा,
8. परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाला कृषि उपकरण (टैक्टर इत्यादि) है।
उपरोक्त अपवर्जन मानक के तहत यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे है तो निश्चित रूप से विभागीय कार्यवाही की जाएगी|
भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दण्डात्मक प्रावधान निम्नवत् है:-
1. IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।
2. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।
3. सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।
जिसके आलोक में कार्यवाही के दौरान जिले में पाया गया है कि एक परिवार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मेहरमा के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आलोक पर एक ही परिवार में 5 राशन कार्ड रखने का मामला पाया गया जिसमें उनके द्वारा उठाये गये अब तक के राशन का कुल राशि एक लाख एक सौ रुपया का जुर्माना किया गया है और उसे जमा करने का आदेश जारी किया गया है। जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी।
(क) अपवर्जन मानक निम्नवत् है:-
1. परिवार के कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा,
2. परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर देते है अथवा,
3. परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा,
4. परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा,
5. परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा,
6. परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कण्डिसन्र/वासिंग मशीन है अथवा,
7. जिन परिवारों के पास कमरो में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा,
8. परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाला कृषि उपकरण (टैक्टर इत्यादि) है।
उपरोक्त अपवर्जन मानक के तहत यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे है तो निश्चित रूप से विभागीय कार्यवाही की जाएगी|
भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा पी0एच0एच0/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दण्डात्मक प्रावधान निम्नवत् है:-
1. IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।
2. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।
3. सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।
जिसके आलोक में कार्यवाही के दौरान जिले में पाया गया है कि एक परिवार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मेहरमा के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आलोक पर एक ही परिवार में 5 राशन कार्ड रखने का मामला पाया गया जिसमें उनके द्वारा उठाये गये अब तक के राशन का कुल राशि एक लाख एक सौ रुपया का जुर्माना किया गया है और उसे जमा करने का आदेश जारी किया गया है। जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी।
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