ग्राम समाचार,बौसी,बांका। प्रखंड स्थित सरूआ पंचायत के सढ़ामोड़ ग्राम निवासी विनोद कुमार सिंह,पिता रामाकांत सिंह का आरोप है, कि गांव के ही बबलू मंडल पिता स्वर्गीय राजेश्वर मंडल ने विनोद सिंह के साथ शराब के नशे में गाली गलौज किया और जब मना किया गया तो उससे मारपीट करने पर उतारू हो गया। विनोद कुमार सिंह का आरोप ये भी है कि वह बराबर शराब पीकर गांव में प्रवेश करते ही गाली गलौज करना शुरू कर देता था।
जिससे तंग आकर विनोद कुमार सिंह ने बौंसी थाने में लिखित आवेदन देकर थानाध्यक्ष से उचित कार्रवाई करने की मांग की। बौंसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल को भेज कर अभियुक्त को गिरफ्तार करवा कर बौंसी थाना मंगाया गया। जहां जांच के बाद अभियुक्त के शरीर में काफी मात्रा में अल्कोहल की मात्रा पाई गई। बिहार मध्य निषेध अधिनियम के तहत उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मालूम हो कि बिहार मद्ध निषेध अधिनियम के तहत इसमें 5 से 7 वर्ष तक की सजा है फिर भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आते और शराब पीकर आए दिन हो हंगामा करते रहते हैं।
जिससे तंग आकर विनोद कुमार सिंह ने बौंसी थाने में लिखित आवेदन देकर थानाध्यक्ष से उचित कार्रवाई करने की मांग की। बौंसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल को भेज कर अभियुक्त को गिरफ्तार करवा कर बौंसी थाना मंगाया गया। जहां जांच के बाद अभियुक्त के शरीर में काफी मात्रा में अल्कोहल की मात्रा पाई गई। बिहार मध्य निषेध अधिनियम के तहत उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मालूम हो कि बिहार मद्ध निषेध अधिनियम के तहत इसमें 5 से 7 वर्ष तक की सजा है फिर भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आते और शराब पीकर आए दिन हो हंगामा करते रहते हैं।
मदन कुमार झा, प्रखंड संवाददाता, ग्राम समाचार, बौंसी
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