ग्राम समाचार, बांका। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि राज्य सरकारें स्थिति का आंकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर सकती है अथवा अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं, जैसा कि आवश्यक हो। बिहार राज्य में कोविड-19 से संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। अतः विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के सभी प्रावधानों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें /प्रतिबंध भी संपूर्ण बिहार राज्य में दिनांक 31.07.2020 तक लागू रहेगें।
सभी शॉपिंग मॉल/सार्वजनिक वाहनों (बस, टैक्सी ,ऑटो) में परिचालन कर्मियों /चालकों और ग्राहकों /सवारीयों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान/ वाहन के मालिक एवं कर्मियों/ चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित रखें। यदि जिला प्रशासन /पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाए तो जिला पदाधिकारी आदेश पारित कर आदेश के उल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल/ दुकान /व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन (बस,टैक्सी, ऑटो सहित) का परिचालन बंद करने हेतु अधिकृत होंगे। सभी विभागों एवं पुलिस क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश तथा उसके साथ दिए गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
सभी शॉपिंग मॉल/सार्वजनिक वाहनों (बस, टैक्सी ,ऑटो) में परिचालन कर्मियों /चालकों और ग्राहकों /सवारीयों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान/ वाहन के मालिक एवं कर्मियों/ चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित रखें। यदि जिला प्रशासन /पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाए तो जिला पदाधिकारी आदेश पारित कर आदेश के उल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल/ दुकान /व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन (बस,टैक्सी, ऑटो सहित) का परिचालन बंद करने हेतु अधिकृत होंगे। सभी विभागों एवं पुलिस क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश तथा उसके साथ दिए गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
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