Rewari News : प्रशासन ने कॉविड पॉजिटिव क्षेत्रों में घोषित किए कंटेनमेंट जोन

                           जिलालाधीश यशेन्द्र सिंह।
ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिन क्षेत्रों में कोविड पॉजिटिव मिले हैं, उन क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंटेमेन्ट जोन घोषित किया गया है।  जिलाधीश ने राम सिंह पुरा, सेक्टर 3 रेवाड़ी, अर्जुन नगर गली नं दो, शांति नगर, कुमरोधा (सभी 20 जुलाई तक प्रस्तावित), द्वारकाधीश धारूहेडा, सेक्टर 4 धारूहेडा, खलियावास, छोटा बाजार सेक्टर 5 धारूहेडा, आदर्श नगर, आकेड़ा, ढ़ाणी रतनथल (सभी 21 जुलाई तक प्रस्तावित) को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। 
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सावधानी के तौर पर राम सिंह पुरा, सेक्टर 3 रेवाड़ी, अर्जुन नगर गली नं दो, शांति नगर, कुमरोधा (सभी 20 जुलाई तक प्रस्तावित), द्वारकाधीश धारूहेडा, सेक्टर 4 धारूहेडा, खलियावास, छोटा बाजार सेक्टर 5 धारूहेडा, आदर्श नगर, आकेड़ा, ढ़ाणी रतनथल (सभी 21 जुलाई तक प्रस्तावित) के शेष एरिया को बफर जोन में शामिल किया है। 
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जिलाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बनाए रखें, घर से बाहर मास्क का प्रयोग करें, खुले में न थूकें आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं।
जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और कार्यकारी अधिकारी नप व संबंधित बीडीपीओ द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो।
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी सम्बंधित एसडीएम होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।

Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें