ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव ने बताया कि डयूटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार पीजीटी राजकीय उच्च महाविद्यालय मामडिय़ा अहीर के खिलाफ कोविड-19 डयूटी में लापरवाही करते हुए डयूटी से अनुपस्थित रहने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 56 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम ने बताया कि सुनील कुमार पीजीटी की डयूटी कंटेनमेंट जोन मामडिय़ा अहीर में नाके पर लगाई गई थी लेकिन कर्मचारी 9 जून को रात 10 बजे से अपनी डयूटी से गैरहाजिर मिला। डयूटी से अनुपस्थित रहने व कोताही बरतने तथा अधिकारियों को फोन पर अपशब्द कहने के आरोप के तहत पुलिस स्टेशन स्टेशन खोल में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 56 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
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