Pakur News: पाकुड़ मनरेगा मजदूरों के मजदूरी भुगतान नहीं करने पर बीडीओ पर हुई प्राथमिकी दर्ज

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में लगाई थी न्याय की गुहार
ग्राम समाचार, पाकुड़। मनरेगा योजना में मजदूरों का  मजदूरी भुगतान नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश पर पाकुड़ सदर ब्लॉक के तत्कालीन बीडीओ रवि शंकर विद्यार्थी पर  प्राथमिकी  दर्ज कराई गई है। वर्तमान बीडीओ संतोष प्रजापति ने गुरुवार की देर शाम मालपहाड़ी ओ पी में प्राथमिकी दर्ज कराया है। श्री प्रजापति ने तत्कालीन बीडीओ रवि शंकर विद्यार्थी के साथ-साथ मनरेगा सहायक सुनील कुमार पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। तत्कालीन बीडीओ रविशंकर विद्यार्थी    फिलहाल रांची के संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर  पदस्थापित हैं। वहीं तत्कालीन सहायक सुनील कुमार पांडे वर्तमान में देवघर समाहरणालय में जिला समाज   कल्याण कार्यालय में पदस्थापित हैं।  प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या है मामला:--मिल रही जानकारी के अनुसार मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं होने पर अपर समाहर्ता ने  मामले की जांच की थी जिसमें कई लोगों को दोषी पाया गया था। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीसी ने यह देश निदेश दिया था कि  दोषी कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। वित्तीय वर्ष  2009 - 10 ओर 2010- 11  के मनरेगा योजनाओं में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। मनरेगा योजना संख्या 105/ 2010-- 11 और योजना संख्या 110/2009--10 में 7,20,424 बकाया है, जबकि उस मनरेगा  रोकड़ पंजी में राशि उपलब्ध थी । राशि भुगतान को लेकर मजदूर
संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुबोध मंडल ने  उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मजदूरों में मजदूरी राशि का भुगतान नहीं होने को झारखंड उच्च न्यायालय ने लापरवाही मनाते हुए तत्कालीन बीडियो रवि शंकर विद्यार्थी और अन्य सम्बंधित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया था। साथ ही मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने का भी आदेश पारित किया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्तमान बीडीओ संतोष प्रजापति ने प्राथमिकी दर्ज करवाया है। मालपहाड़ी ओ पी थाने में आईपीसी और लेबर एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या कहते हैं याचिकाकर्ता:-- इस बाबत याचिकाकर्ता ने दूरभाष पर बताया कि उच्च न्यायालय में 27 योजनाओं में भुगतान सम्बन्धी याचिका दायर की गई थी।जिसमें अभी सिर्फ 09 योजनाओं में ही न्याय हुआ है। 27 योजनाओं में 90 लाख से अधिक का मजदूरी भुगतान बकाया है।

ग्राम समाचार, बिक्की भगत पाकुड़
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Editor - रंजीत भगत, पाकुड़

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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