कुलदीप चौधरी, उपायुक्त पाकुड़ |
*31 जुलाई 2020 तक राज्य में इन गतिविधियों पर रहेगी रोकः-
*धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभा भवन, राज्य के भीतर व राज्य के बाहर बस परिचालन, शापिंग मॉल, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून।
*अनावश्यक रूप से रात के नौ बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य में घूमना प्रतिबंधित।
*भीड़भाड़ वाले इलाके में, कार्य स्थल व बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य।
*दो व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी हो।
*शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे, सभी मास्क पहनकर शामिल होंगे।
*अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। सभी मास्क पहनेंगे।
*दूसरे राज्य से निजी वाहन से आने वालों को इंट्री पास लेना आवश्यक है।
-: राजेश पाण्डेय, ग्राम समाचार पाकुड़ :-
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