ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : अनलॉक -1.0 में 81 दिन बाद रेवाड़ी में गुरुवार को सभी होटल और रेस्टोरेंट खुल गए। होटल रेस्टॉरेंट खोलने की छूट मिलने से इनके संचालको में ख़ुशी का माहौल है। मानक सञ्चालन प्रक्रिया यानि एसओपी के तहत सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होटल रेस्टॉरेंट खोलने की अनुमति मिली है। होटल और रेस्टोरेंट संचालको ने सरकार और प्रशासन द्वारा जारी एसओपी के तहत दी गई शर्तो का पालन करने का आश्वासन देते हुए आभार जताया है। कोरोना वायरस महामारी में लॉक के चलते 24 मार्च से सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद के आदेश दिए गए थे अब 81 दिन बाद शर्तों के साथ 50 प्रतिशत सीट के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खा सकेंगे। रेलवे रोड स्थित प्रकाश होटल के संचालक जितेंद्र जीतू और वेदप्रकाश व रेलवे रोड स्थित अप्सरा रेस्टॉरेंट के संचालक सुनील ठक्कर ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करते हुए मास्क सेनेटाइजर के साथ आने वाले हर ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। होटल संचालको का कहना है कि सरकार द्वारा होटल खोलने की छूट दे दी गयी है लेकिन जब तक लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं होगा तब तक उनका काम सही तरीके से नहीं चलेगा। सरकार और प्रशासन की ओर से निम्नलिखित गाइड लाइन जारी की गई है :
दरहसल सरकार के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन को छोडक़र मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सत्कार सेवाएं खोलने की छूट दी है। रेवाड़ी प्रशासन ने अपने आदेशों में कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सत्कार सेवाओं वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पर हैंड सैनेटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग छह फीट यानि दो गज की दूरी की पूर्ण रूप से पालना होनी चाहिए। थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले कर्मचारियों व अन्य स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा होटल, रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को भी एप डाउनलोड करवानी होगी। एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। प्रशासन ने अपने आदेशों में कहा है कि होटल में आने वाले प्रत्येक गेस्ट को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आईडी सहित जमा करवाना होगा। अस्वस्थ व्यक्ति का होटल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा। होटल, रेस्टारेंट में एंट्री करने वाले सभी लोगों को मुंह पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा चाहे वो वर्कर, कस्टमर या कोई भी विजिटर हो। बिना मास्क मॉल में एंट्री बैन रहेगी। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टारेंट संचालक बिना फेस मास्क न एंट्री न करवाएं। खाने की होम डिलीवरी करने वाले ब्वॉय की रेस्टोरेंट अथॉरिटी को अच्छी प्रकार से थर्मल स्क्रीनिंग करवानी होगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर होटल व रेस्टोरेंट स्टाफ को सभी एसओपी का पालन करना होगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्राहक बिमार प्रतीत होने पर उसको तुरंत आइसोलेट करना होगा और नजदीकी नागरिक अस्पताल को सूचित करना होगा। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि उपरोक्त आदेशों व एसओपी की विस्तृत रूप से जानकारी लिए जिला रेवाड़ी की वेबसाइट https://rewari.gov.in/ पर देखा जा सकता है।


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