Rewari News : कन्टेनमेंट जोन घोषित, कन्टेनमेंट जोन में आवागमन रहेगा प्रतिबंधित : जिलाधीश

ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : हरियाणा :  रेवाड़ी के गांव मायन व माजरा भालखी में शुक्रवार को एक-एक नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके तुरंत बाद जिलाधीश यशेन्द्र सिंह द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव मायन, बास, हरना की ढाणी, दादा की ढाणी, माजरा, भालखी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जबकि अन्य 25 गांवों को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी परिवारों के लोगों को अरोग्स सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के प्रशासन पूरी तरह सतर्क व मुस्तैद है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियामों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जरूर सफल होंगे।
कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन मायन, बास, हरना की ढाणी व दादा की ढाणी के लिए तिलकराज सहायक प्रोफैसर 9871664696 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, मुकुंद कुमार हेडमास्टर 9812352134 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा वेदबंधु पीजीटी 9466316307 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ खोल संजय कुमार 705666128 होंगे।
जिलाधीश ने बताया कि कंटेनमेंट जोन माजरा व भालखी के लिए सतीश कुमार पीजीटी 9468095363 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, धर्मबीर सिंह हेडमास्टर 8930367911 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा नरेश कुमार पीजीटी को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ खोल संजय कुमार 705666128 होंगे।
कन्टेनमेंट एरिया को किया गया सील
जिलाधीश ने कहा कि गांव मायन, बास, हरना की ढाणी, दादा की ढाणी, माजरा, भालखी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड-19  प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कन्टेनमेंट जोन में मैडिकल प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं।
कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण, जिला खादय एवं आपूर्ति विभाग और बीडीपीओ खोल द्वारा घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से सुरक्षित रहें।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए इहतियात के तौर पर गांव खालेटा, बुडौली, औलांत, बिटौड़ी, चिमनावास, आलियावास, मामडिय़ा आसमपुर, कढू, खोरी, खोरी की ढाणी, राजपुरा, मामडिय़ा ठेठर, गोविंदपुरी, टींट, पाली, चिताडूंगरा, नांधा, बलवाड़ी, कुंड, पाडला, मनेठी, बासदूदा, अहरोद, ढाणी शोभा, ढाणी राधा गांव शामिल किए गए हैं। 
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कन्टेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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