Pakur News: लॉक डाउन के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निदेश पर मुख्य सचिव, झारखंड सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश

 ग्राम समाचार पाकुड़,ब्यूरो रिपोर्ट:- लाकडाउन के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निदेश पर मुख्य सचिव, झारखंड  सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में 31 मई 2020 तक के लिए राज्य में लाॅकडाउन प्रभावी रहेगा। इसके  तहत पाकुड़ जिले में
*औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की छूट रहेगी
*निर्माण गतिविधियां जारी रह सकेंगी*
*गोदाम खोलने की छूट*
*हार्डवेयर दुकानें/निर्माण से जुड़ी वस्तुएं/सभी बुक शाॅप/स्टेशनरी शाॅप/टेलीकाॅम कंपनियों के रिटेल आउटलेट*
*मोबाईल फोन, घड़ियां, इलेक्ट्राॅनिक्स जैसे टीवी, आईटी से संबंधित उत्पाद जैसे कंप्यूटर और उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर / एयर कंडीशनर / एयर कूलर आदि की सर्विस सेंटर खुलेंगी। (नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर)*
*निजी कार्यालय खुलेंगे*
*ई-काॅमर्स (आवश्यक और गैर-आवश्यक दोनों)*
*खुदरा शराब की दुकानें  उत्पाद विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार खुलेंगी*
इसके अतिरिक्त जिला के अंदर और जिला के बाहर आने-जाने के लिए किराये पर टैक्सी लेकर नियमानुसार आवागमन किया जा सकेगा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जानकारी दी कि पूर्व में दिये गये छूट पूर्व की तरह जारी रहेंगे।
उपायुक्त ने इस दौरान आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने को कहा है। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बेवजह सड़कों पर घुमने वालों के विरूद्ध पूर्व की तरह ही कार्रवाई करने की बात कहीं।
 -:आर. के. पाण्डेय:-
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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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