ग्राम समाचार गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- शुक्रवार 8 मई को उपायुक्त गोड्डा किरण पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के विभिन्न जगहों में inter-state सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रकों के आवागमन को अलग-अलग पास के आधार पर रोके जाने की सूचना प्राप्त होने पर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक - 30-04-2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जरूरी एवं गैर जरूरी समानों से संबंधित सभी goods carrier/vehicle एवं ट्रकों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। यह वैसे ट्रकों पर भी लागू होगा जो समानों को उतार कर वापस खाली लौट रहे हैं।
लॉकडाउन अवधि में पूरे देश में सामग्रियों एवं सेवाएं बनी रहे इसके लिए आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों एवं खाली ट्रकों को बिना बाधाओं के आवाजाही की स्वीकृति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त है।
अतः इस संबंध में स्पष्ट रूप से निदेश जारी किया जाता है कि किसी भी चेक पोस्ट पर goods carrier/vehicle एवं ट्रकों के परिचालन हेतु पास की मांग ना करें। ऐसे वाहनों की परिवहन/आवाजाही सुगमता से सुनिश्चित हो, ताकी जिले में सभी सामानों की आपूर्ति बनी रहे।

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