ग्राम समाचार, गोड्डा:- कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर पूरे देशभर में 21 दिनों का Lock Down में डी0एम0 एक्ट की धारा 54 को लागू किया गया है।
इस धारा के तहत सरकार के विभाग के अलावा किसी भी अन्य नागरिक को आपदा एवं कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। इस धारा के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि इस आपदा या उसकी गंभीरता के संबंध में आम जनता के बीच किसी भी माध्यम से कोई भ्रम अथवा गलत सूचना या आकड़ा फैलाने पर आतंक का फैलाव हो तो उसे इस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।
साथ ही इस संबंध में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः गोड्डा जिला में चल रहे सभी सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन से अनुरोध है कि आप सभी अपने-अपने ग्रुप को अविलंब एडमिन मोड में करें ताकि किसी भी प्रकार के अफवाह से बचा जा सके। कोरोना वायरस को लेकर किसी भी प्रकार की गलत जानकारियां या फेक न्यूज कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट करता है तो उस व्यक्ति प्लस एडमिन के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। अतः आप सभी से आग्रह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यूजर्स कोई गलत जानकारियां और फेक न्यूज पोस्ट नहीं करें। इसके अलावा आप सभी से अनुरोध है कि गोड्डा जिले में जितने भी ग्रुप चल रहे हैं उन सभी ग्रुपों में (जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विवेक सुमन ( मोबाइल नंबर- 91232 73507), सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी मुकेश कुमार ( मोबाइल नंबर- 9304334779), सूचना जनसंपर्क विभाग गोड्डा के मिथिलेश कुमार ( मोबाइल नंबर- 79031 89095, व्हाट्सएप नंबर- 9051394892) , सूचना जनसंपर्क विभाग गोड्डा के लिपिक राज मुर्मू (9939373143), सूचना जनसंपर्क विभाग गोड्डा के कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार( मोबाइल नंबर- 8294707119) इन नंबरों को जोड़ दें।
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