ग्राम समाचार, बांका।जिला पदाधिकारी बांका एवं पुलिस अधीक्षक बांका के संयुक्त आदेश के अनुसार दिनांक 09-04-2020 को शब–ए–बरात मनाया जाना है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 14-04-2020 तक पूर्णतः लॉक डाउन लागू है तथा कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु इस अवधि में लॉक डाउन का पूर्णतः अनुपालन करने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव तथा लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए शब–ए– बरात के अवसर पर निकाले जाने वाले सार्वजनिक जुलूस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
बांका जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कि वह अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत निकाले जाने वाले जुलूस शब–ए–बरात के दौरान संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए जुलूस को पूर्णत प्रतिबंधित करेंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी बांका एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका/बेलहर को निर्देश दिया गया है, कि शब– ए–बरात के दौरान संयुक्त रूप से सतत् भ्रमण शील रहते हुए आयोजन समितियों को आवश्यक निर्देश देते हुए जुलूस को पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे। लॉक डाउन का उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आई0पी0सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं Epidemic Diseases Act,1897 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
बांका जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कि वह अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत निकाले जाने वाले जुलूस शब–ए–बरात के दौरान संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए जुलूस को पूर्णत प्रतिबंधित करेंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी बांका एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका/बेलहर को निर्देश दिया गया है, कि शब– ए–बरात के दौरान संयुक्त रूप से सतत् भ्रमण शील रहते हुए आयोजन समितियों को आवश्यक निर्देश देते हुए जुलूस को पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे। लॉक डाउन का उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आई0पी0सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं Epidemic Diseases Act,1897 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
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