कोरोना वायरस (Covid 19) जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक
ग्राम समाचार, पाकुड़: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह दंडाधिकारी कुलदीप चौधरी ने सोमावार को कोरोना वायरस (Covid 19) के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार से प्राप्त आदेश 31 मार्च तक लॉकडाउन की जानकारी दी। उन्होंने इसे सख्ती से सुनिश्चत करने के लिए सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार को निषेधज्ञा लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को आकास्मिक सेवाओं को छोड़ सभी तरह की गतिविधि पर पूर्णतः अंकुश लगाने का निर्देश दिया।
संपूर्ण जिले में निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई गयी हैः-
1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
2. शहर में चलने वाले वाहन, ऑटो रिक्शा, बसे ई-रिक्शा तथा रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णता रोक लगाई गई है। आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है।
3. इस दौरान राशन, सब्जी, फल, दवा दुकानों को छोड़ सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि बंद रहेंगी।
4. इस दौरान सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंता को दिया गया है।
6. उपायुक्त ने सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है।
7. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/ अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
8. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
पुर्णतया तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नांकित कार्यालय तथा प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मी
पुलिस
स्वास्थ्य
अग्निशमन सेवाएं
कारा सेवाएं
राशन दुकान
बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं।
बैंक तथा एटीएम।
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया।
टेलीकॉम/ इंटरनेट सेवाएं/ आईटी आधारित सेवाएं।
पोस्टल सेवाएं।
खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं।
खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की e-commerce आपूर्ति।
खाद्य पदार्थ, किराने का सामान दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।
टेक अवे तथा होम डिलीवरी रेस्टोरेंट।
हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मा दुकान ।
पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस का परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।
ग्राम समाचार, पाकुड़: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह दंडाधिकारी कुलदीप चौधरी ने सोमावार को कोरोना वायरस (Covid 19) के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार से प्राप्त आदेश 31 मार्च तक लॉकडाउन की जानकारी दी। उन्होंने इसे सख्ती से सुनिश्चत करने के लिए सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार को निषेधज्ञा लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को आकास्मिक सेवाओं को छोड़ सभी तरह की गतिविधि पर पूर्णतः अंकुश लगाने का निर्देश दिया।
संपूर्ण जिले में निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई गयी हैः-
1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
2. शहर में चलने वाले वाहन, ऑटो रिक्शा, बसे ई-रिक्शा तथा रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णता रोक लगाई गई है। आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है।
3. इस दौरान राशन, सब्जी, फल, दवा दुकानों को छोड़ सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि बंद रहेंगी।
4. इस दौरान सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंता को दिया गया है।
6. उपायुक्त ने सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है।
7. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/ अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
8. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
पुर्णतया तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नांकित कार्यालय तथा प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मी
पुलिस
स्वास्थ्य
अग्निशमन सेवाएं
कारा सेवाएं
राशन दुकान
बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं।
बैंक तथा एटीएम।
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया।
टेलीकॉम/ इंटरनेट सेवाएं/ आईटी आधारित सेवाएं।
पोस्टल सेवाएं।
खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं।
खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की e-commerce आपूर्ति।
खाद्य पदार्थ, किराने का सामान दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।
टेक अवे तथा होम डिलीवरी रेस्टोरेंट।
हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मा दुकान ।
पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस का परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें