रेवाड़ी, 15 मार्च। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अमित कुमार शेखावत ने कहा है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे ताकि किसी को हानि न हो।
शेखावत आज पीआर सैंटर रेवाडी में विश्व उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि एक उपभोक्ता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वह अगर किसी भी चीज पर खर्च कर रहा है, तो कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कानून में हुए बदलाव के बाद से अब उपभोक्ता किसी भी कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले उपभोक्ता वहीं केस दर्ज करा सकते थे, जहां कंपनी की सर्विस उपलब्ध होती थी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता कानून में हुए बदलावों के तहत, ई-कॉमर्स कंपनियों को भी उपभोक्ता फोरम के तहत लाया गया है। अब ग्राहक कस्टमर केयर को फोन कर-करके परेशान होने के बजाय उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार तय रेट से अधिक रेट पर सामान बेचता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उपभोक्ता फोरम अब ग्राहक और कंपनी के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकता है।
एएफएसओ जय यादव ने इस अवसर पर कहा कि अब कोई भी ग्राहक सूचना के अधिकार के तहत, किसी भी उत्पाद में वस्तु की मात्रा, क्षमता, गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले। उन्होंने कहा कि सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें।
इस अवसर पर निरीक्षक रमेश कुमार, सुभाष चंद, बलविंद्र, नितिन रोहिल्ला सहित अनेक लोग उपस्थित रहें।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें