Rewari News : पुलिस लाईन मे नकारा हो चुके फुटकर सामान की निलामी 25 को की जाएगी

पुलिस लाईन रेवाडी मे 25.03.2021 को सुबह 9.00 ए.एम पर नकारा हो चुके फुटकर सामान जैसे लाठी, डंडे, हैल्मैट, चारपाई, कुर्सी, तख्त व रैक आदि की निलामी की जाएगी। उपरोक्त सामान को बोली लगाकर खरीदने के इच्छुक पात्र व्यक्ति 25 मार्च को सुबह 9.00 ए.एम पर पुलिस लाईन रेवाडी मे पहुंचकर निलामी मे भाग ले सकता है।

 

खेत में बने कमरे में घुसकर युवक के साथ मारपिट करके कपड़ो से भरे बैग व गैस सिलेंडर छीनकर ले जाने के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार-


सीआईए रेवाड़ी व थाना सदर रेवाड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए खेत में बने कमरे में घुसकर युवक के साथ मारपिट करके कपड़ो से भरे बैग व गैस सिलेंडर छीनकर ले जाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान गांव लिसाना निवासी पुनीत, गंगायचा अहीर निवासी राहुल उर्फ चिंटू व बीकानेर निवासी अमन उर्फ माथुर के रूप में हुई है। जांचकर्ता ने बतलाया कि शिकायतकर्ता टिंकू सिहं निवासी खडेरा यूपी ने पुलिस को शिकायत दी कि मैं गांव घासेडा रेवाडी के खेतो में मजदुरी करता हूँ और खेत में बने कमरे में अपने साथियो सहित रहता हूँ। गत 21 मार्च को मैं अपने कमरे पर खाना बना रहा था। उसी समय एक मोटरसाईकिल पर 3 लड़के सवार होकर आए और मेरे कमरे में घुस गए और मुझसे मारपीट करके कपड़ो से भरे बैग व गैस सिलेंडर उठाकर ले गये। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दि थी। पुलिस ने मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले मे शामिल तीन आरोपियों पुनीत पुत्र नरेश कुमार निवासी लिसाना, राहुल उर्फ चिंटू पुत्र दीपचंद निवासी गंगायचा अहीर व अमन उर्फ माथुर पुत्र सुरेन्द्र निवासी बीकानेर राजस्थान को कुछ हि घण्टो मे गिरफ्तार कर लिए है।   

मोबाइल फोन छीनने व चाकू की नोक पर फोन पे का UPI पिन लेकर खाते से पैसे निकालने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

सीआईए धारुहेडा पुलिस ने मोबाइल फोन छीनने व चाकू की नोक पर फोन पे का UPI पिन लेकर खाते से 19930/- निकालने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान धारूहेड़ा के हरिनगर निवासी गौतम, बिहार निवासी सुनील मिश्रा, महेश्वरी सेक्टर 6 धारूहेड़ा निवासी ललित उर्फ काला व चाँद कॉलोनी धारूहेड़ा निवासी सचिन के रूप में हुई है। जांचकर्ता ने बतलाया कि शिकायतकर्ता राहुल यादव निवासी बास रोड धारुहेडा ने पुलिस में शिकायत दी थी कि गत 11 मार्च की शाम मै खाना खाकर पैदल विशाल कालोनी की तरफ जा रहा था तभी पीछे से दो नौजवान लड़के आये और मेरे पास खड़े हो गये कुछ समय बाद एक कार आई जिसमे 2-3 लडके ओर आए व मोटरसाईकिल सवार एक लड़के ने मेरा फोन छीन लिया तथा चाकु दिखाकर मेरे से फोन पे का UPI पिन पूछकर, मुझे धक्का देकर भाग गये। इसके बाद उन्होंने मेरे खाते से 19930/- रुपये निकाल लिये। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपियों का सुराग लगाकर मामले मे सलिंप्त चार आरोपियो गौतम पुत्र लक्ष्मण निवासी हरी नगर धारूहेड़ा, सुनील मिश्रा पुत्र श्याम नंदन मिश्रा निवासी बईना जामनिपुर बिहार हाल किराएदार हरी नगर धारूहेड़ा, ललित उर्फ काला पुत्र नबल सिंह उर्फ पपला निवासी महेश्वरी सेक्टर 6 धारूहेड़ा, सचिन पुत्र शीशपाल निवासी चाँद कॉलोनी बास रोड धारूहेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। 

  

-अवैध हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्तार, -एक देशी पिस्टल बरामद-


थाना सैक्टर 06, धारुहेडा पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से एक देशी पिस्टल बरामद की है। गिरफ्तार किये गए आरोपी की पहचान बिहार के जिला मुंगेर के गांव बदरखां हाल किरायेदार महेस्वरी सेक्टर 6 धारूहेड़ा निवासी हरेराम सिंह के रुप मे हुई है। जांचकर्ता ने बतलाया कि पुलिस को गस्त के दौरान सुचना मिली थी कि हरेराम नामक एक लडका भिवाडी मोड पर काले रंग की लोवर पजामी व नीली लाईनदार टी शर्ट पहने हुए बिहार जाने के लिए बस के इन्तजार में खड़ा है और उसके पास अवैध हथियार है। मिली सुचना के आधार पर पुलिस रैंडिग पार्टी तैयार करके भिवाड़ी मोड़ पहुंची जहां पर बताए हुए हुलिया अनुसार एक शक्स खडा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उस शक्स को काबू करके उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम हरेराम सिंह पुत्र अमीर प्रसाद सिंह निवासी बदरखां जिला मुंगेर बिहार हाल किरायेदार महेस्वरी सेक्टर 6 धारूहेड़ा बतलाया तथा उस युवक की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक देशी पिस्टल बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 06 धारूहेड़ा में आर्मस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

 

 

महिला की हत्या के मामले मे सुनाई आजीवन कारावास की सजा-

वर्ष 2018 मे सास की हत्या करने वाली पुत्रवधूउसके प्रेमी व एक अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

गांव कंवाली निवासी 65 वर्षीय ज्ञाना देवी का शव 15 जून 2018 की सुबह घर में चारपाई पर पड़ा हुआ मिला था। कमरे की अलमारी खुली हुई थी तथा अंदर रखे जेवरात व ज्ञाना देवी का मोबाइल गायब था। ज्ञाना देवी के शरीर पर चोट के 15 निशान मिले थे तथा गला घोंट कर हत्या की गई थी। सुचना मिलने पर खोल थाना पुलिस ने ज्ञाना देवी के बेटे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में ज्ञाना देवी की पुत्रवधू सविता, धारुहेडा के मोहल्ला खलियावास निवासी लक्ष्मण पुत्र जगदीश प्रजापत व भीम बस्ती धारूहेड़ा निवासी मदन पुत्र नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच में पता लगा था कि सविता अपने पति के साथ बल्लभगढ़ स्थित ईंट-भट्ठा पर काम करती थी। इसी दौरान उसके संबंध लक्ष्मण से बन गए थे। जून 2018 में सविता कंवाली में अपनी सास के पास आकर रहने लगी थी। सास ज्ञाना देवी सविता व लक्ष्मण के बीच बाधा बन रही थी। सविता व लक्ष्मण ने साजिश रच कर 14 जून की रात ज्ञाना देवी की हत्या कर दी थी तथा हत्या में धारूहेडा निवासी मदन भी उनके साथ था। आरोपितों ने घर का सामान बिखेर व जेवरात गायब कर पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश भी थी। लक्ष्मण ने अपनी सिम ज्ञाना देवी के मोबाइल डाल कर चालू कर लिया था, जिससे पुलिस उन तक पहुंच गई थी। वारदात की रात लक्ष्मण व मदन की लोकेशन भी कंवाली में मिली थी। पूछताछ में आरोपितों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

मंगलवार को सुनाई सजा

अदालत में सुनवाई के दौरान ज्ञाना देवी के बेटे अपने ब्यानों से पलट गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए ठोस सबूत व अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के बाद तीनों को हत्या का दोषी मानकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास तथा लक्ष्मण व मदन पर 35-35 हजार रुपये तथा सविता पर 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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