रेवाड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि रविवार 10 मई को जिला में होने वाले नगर निकाय चुनावों में कुल 139760 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें नगर परिषद रेवाड़ी के 115203 व नगर पालिका धारूहेड़ा के 24557 मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी नगर परिषद में 59167 पुरुष व 56032 महिला व 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी में 99 व नगर पालिका धारूहेड़ा में 27 बूथ बनाए गए है, जिन पर मतदान करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने नगर निकाय के मतदाताओं से अपील की कि रविवार, 10 मई को होने वाले चुनाव में अपना वोट अवश्य करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट का महत्व होता है। कभी-कभी एक वोट भी उम्मीदवार की हार-जीत का कारण बन जाता है। इसलिए प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में बावल खंड के वार्ड नंबर 5 में पंचायत समिति सदस्य और डहीना खंड के गांव फतेहपुरी टप्पा डहीना में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा जिला में नाहड़ खंड के गांव नेहरूगढ में वार्ड 10 और गांव भाकली-2 में वार्ड 13, गांव कुहारड़ में वार्ड 1 में पंच पद के लिए उपचुनाव करवाए जाएंगे।
इसी तरह बावल खंड के गांव रघुनाथपुरा में वार्ड 6, गांव नैचाना में वार्ड 9, गांव सुलखा में वार्ड 5, खंड डहीना के गांव ढाणी जरावत में वार्ड 6, गांव डहीना के वार्ड वार्ड 5, गांव कहाड़ी में वार्ड 1, खंड धारूहेड़ा के गांव डवाना में वार्ड 3, खंड जाटूसाना के गांव बेरली खुर्द में वार्ड 1 और 10, गांव बेरली कलां में वार्ड 5, गांव नांगलिया रणमोख में वार्ड 6, गांव मालियाकी में वार्ड 3, खंड रेवाड़ी के गांव नया गांव में वार्ड 4 और 6, गांव हांसाका में वार्ड 5, गांव ढालियावास में वार्ड 8 तथा खंड खोल के गांव हर्जीपुर में वार्ड 3 में पंच पद के लिए उप चुनाव होंगे।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि रविवार 10 मई, 2026 को होने वाले नगर निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव तथा धारूहेड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में वेतन सहित अवकाश रहेगा, ताकि वे मतदान कर सकें।
इसके साथ ही हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी/श्रमिक, जो उक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।





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