हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित है। महिलाओं के उत्थान को लेकर सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हुए उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण जरूर करवाएं।
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र का बिना भेदभाव के समान रूप से विकास को लेकर संकल्पित है। सरकार विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं लागू की हुई हैं। इनमें से हाल ही में शुरू की गई 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के माध्यम से पात्र महिलाओं को नवंबर माह से प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
विधायक ने बताया कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों की 2.77 लाख से अधिक महिलाओं की पहचान लखपति दीदी बनाने के लिए की जा चुकी है। महिला उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता के उद्देश्य से 18 दिसम्बर, 2024 को पानीपत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'बीमा सखी योजना' की शुरूआत की है। इस योजना के तहत चयनित महिला एजेंट को स्टाइफंड के तौर पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसी तरह लाडो सखी योजना बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान को गति देने के लिए शुरू की गई है। वहीं राज्य की सभी महिला सरपंचों को उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इनके अलावा भी सरकार ने अनेक योजनाएं लागू कर रखी हैं जो कि महिलाओं के उत्थान में काफी कारगर साबित हो रही हैं।
प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के कल्याण के प्रति संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाते हुए मासिक पेंशन को 3200 रुपए करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के लोगों के लिए बिना भेदभाव के समान रूप से जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन करके मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को दिया गया है। वहीं हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रमिक योजनाओं के तहत 3,29,222 श्रमिकों को 580.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इसके साथ हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 187.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज तथा शहरी क्षेत्रों में 50 गज तक के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने का निर्णय भी सरकार द्वारा लेकर लाभार्थी को राहत देने का कार्य किया गया है।
विधायक ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न चौराहों पर 150 श्रमिक शेड स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल तथा बावल में स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। 'दयालु योजना' के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कि 'अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2)' के तहत कुत्ते के काटने या लावारिश पशुओं के हमले से मौत या चोट पर आर्थिक सहायता देने प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को 12.50 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया गया है।


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