गोड्डा, 25 जून 2025 — आज समाहरणालय सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अंजली यादव और पुलिस अधीक्षक, गोड्डा मुकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दो प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा हुई:
टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, गोड्डा द्वारा जीतपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर, ओ.बी. डंप और पहुँच पथ के लिए उपयोग की जाने वाली जंगल-झाड़ी भूमि का उपयोजन।
बोआरीजोर अंचल अंतर्गत मौजा शहरपुर में गोड्डा-पीरपैंती नई बी.जी. रेलवे लाइन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का उपयोजन।
संबंधित अधिकारियों को इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा ने जानकारी दी कि टेरी माइनिंग और रेलवे लाइन परियोजना, दोनों के लिए संबंधित प्राधिकारों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप वन भूमि के उपयोजन हेतु, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अंचल अधिकारी, सुंदरपहाड़ी और बोआरीजोर द्वारा संबंधित ग्रामों में ग्राम सभा के माध्यम से पारित प्रस्ताव के आलोक में तैयार अभिलेख को अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, गोड्डा को उपलब्ध कराया गया है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी ग्रामों में एफआरसी (वन अधिकार समिति) का गठन कर पुराने दावों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सीएफआर (सामुदायिक वन संसाधन) के तहत पाँच-पाँच दावों का सृजन कर अपने स्तर से समीक्षा के बाद मामलों का निष्पादन किया जाए और सीएफआर पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का तय समय सीमा में निपटारा करने के निर्देश दिए गए।
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