Bhagalpur news:वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर याचिका कर्ता मोहम्मद जावेद अदालत में हुए उपस्थित


ग्राम समाचार, भागलपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर आज बिहार के किशनगंज से सांसद याचिकाकर्ता मोहम्मद जावेद मुख्य न्यायाधीश की अदालत में उपस्थित हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई की। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई निर्देशों के साथ एक अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा। जिसमें न्यायालय द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को वक्फ के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ-बाय-यूजर या वक्फ द्वारा हो। जबकि न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है। संशोधन अधिनियम की शर्त के अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, जब तक कि कलेक्टर इस बात की जांच नहीं कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, प्रभावी नहीं होगी। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के आदि निर्देश शामिल हैं। न्यायालय गुरुवार दोपहर 2 बजे अंतरिम आदेश के पहलू पर पक्षों की सुनवाई करेगा।

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Editor - Bijay shankar

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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