Agra News: आगरा कोर्ट का फैसला: 2018 में 15 वर्षीय किशोरी को जलाने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

आगरा, 19 मार्च 2025: आगरा की एक अदालत ने 2018 के उस मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें एक 15 वर्षीय लड़की को आग के हवाले कर दिया गया था। आगरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या 17), नितिन कुमार ठाकुर ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें विजय और आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर ₹2,61,500 का जुर्माना लगाया गया।

घटना का विवरण:

  • 18 दिसंबर 2018 को, लालाऊ गांव की कक्षा 10 की छात्रा संजलि स्कूल से साइकिल से घर लौटते समय हमला किया गया।
  • आरोपियों ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर सिगरेट लाइटर से आग लगा दी।
  • संजलि 70% जल गई और अगले दिन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

कानूनी कार्यवाही:

  • मामला शुरू में मालपुरा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 326A (एसिड या इसी तरह के पदार्थ से गंभीर चोट पहुंचाना) और 34 (आपराधिक कृत्य में संयुक्त दायित्व) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज किया गया था।
  • संजलि की मौत के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत गायब करना) जोड़ी गईं।
  • विजय और आकाश को 25 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया और 20 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले में मोड़:

  • एक दुखद घटनाक्रम में, संजलि के चचेरे भाई, योगेश कुमार, जिसे पुलिस ने हमले का मास्टरमाइंड बताया था, ने 20 दिसंबर 2018 को, उसकी मौत के दो दिन बाद आत्महत्या कर ली।
  • कुमार ने कथित तौर पर जहर खा लिया और एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
  • पुलिस सूत्रों के अनुसार, रोजगार की तलाश में बी.एड स्नातक कुमार ने अपराध की साजिश रची, जबकि विजय और आकाश ने इसे अंजाम दिया। बताया गया कि दिल्ली में संजलि के साथ एक बैठक के बाद वह परेशान था।

अदालत का फैसला:

अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर, विजय और आकाश को दोषी पाया। न्यायाधीश ठाकुर ने कहा कि अपराध क्रूर और अमानवीय था और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया:

संजलि के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला दूसरों के लिए एक सबक होना चाहिए जो इस तरह के जघन्य अपराध करने की सोचते हैं।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया:

स्थानीय लोगों ने भी अदालत के फैसले का समर्थन किया और कहा कि यह क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संदेश भेजता है।

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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