Godda News: चुनाव पूर्व आर्म्स जमा लेने के विरुद्ध अंतेवासी ने दी गृह मंत्री को अर्जी





ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- चुनाव पूर्व आर्म्स को जमा ले लेने की परंपरा को गलत और असंवैधानिक बताते हुए लोक मंच गोड्डा के सचिव सह अधिवक्ता सर्वजीत झा "अंतेवासी" ने इसके खिलाफ केंद्र सरकार के गृह मंत्री को आवेदन दिया है। शनिवार को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित उक्त आवेदन में श्री झा ने उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2844/2024 रवि शंकर तिवारी एवं चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 9064/2022 राम रंग जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 8774/2019 जियाउर रहमान अल्वी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय पटना के दो सदस्यीय खंडपीठ जस्टिस बी. एस. यादव एवं शशांक कुमार सिंह द्वारा अमरनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश, उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा हाल में जस्टिस आनंद सेन द्वारा डीजीएम रंजीत सिंह बनाम झारखंड राज्य में दिए गए निर्णय आदि का हवाला देते हुए कहा गया है की मामला जीवन रक्षा से जुड़े मौलिक अधिकार का है।

किसी भी चुनाव से पूर्व शस्त्र जमा करवा लेना वस्तुतः न्यायालय की अवहेलना एवं नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है। खास तौर पर गोड्डा जिला का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा है कि यहां की स्थिति तो और भी निराशाजनक है। यहां तो निर्धारित शुल्क सहित तमाम शर्तें पूरी किए जाने के बावजूद अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण में वर्षों लगता है और इस बीच शस्त्र थाना में पड़ा जंग खाता है, जो गंभीर जांच का विषय है। श्री झा ने जान - माल के रक्षा की गुहार लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध किया है कि चुनाव या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के दौरान शस्त्र जमा नहीं लेने का स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। आवेदन की प्रतिलिपि श्री झा ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव झारखंड सरकार एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गोड्डा के नाम प्रेषित की है।

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Editor - बेनामी

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