रेवाड़ी से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सीएलजी समिति के अध्यक्ष सुनील भार्गव एडवोकेट ने ट्रैफिक लाइटों को लेकर एक आदेश पारित पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट से करवाया था जिसमें अध्यक्ष श्री जग भूषण गुप्ता ने आदेश पारित किए थे कि ट्रैफिक लाइटों को 2 महीने के अंदर-अंदर सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए लेकिन नगर परिषद रेवड़ी द्वारा चालू नहीं किया गया जिसको लेकर श्री सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक इज्जरा सिविल जज श्रीमती मिताली अग्रवाल सिविल जज की अदालत में दायर की थी जिसकी सुनवाई आज अदालत में हुई नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदालत में पेश हुए और कोर्ट के सामने यह बयान दिए की 15 दिन के अंदर शहर की ट्रैफिक लाइटों को सुचारू रूप से नगर परिषद द्वारा जला दिया जाएगा जिस पर माननीय अदालत ने आदेश दिया कि की 15 दिन के अंदर अंदर ट्रैफिक लाइटों को चालू किया जाए तथा चालू करने के बाद ट्रैफिक पुलिस के हवाले किया जावे पी डब्लू डी जो ट्रैफिक लाइट लगी होगी उनके पास ज़ेबरा क्रॉसिंग बना कर देगा जिसमें माननीय न्यायालय ने आगामी तारीख 18 सितंबर लगाई है उसमें ट्रैफिक लाइटों को चालू कर कर न्यायालय में जवाब देना है श्री भार्गव एडवोकेट ने बताया ट्रैफिक लाइट चालू होने से शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी तथा शहर के अंदर जाम से मुक्ति मिलेगी।
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Rewari News : पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में ट्रैफिक लाइट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी : सुनील भार्गव एडवोकेट
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