रेवाड़ी से वरिष्ठ अधिवक्ता व सीएलजी कमेटी के चेयरमैन सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक शिकायत डिस्टिक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रेवाड़ी में दायर की थी जिसमें सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक जोड़ी जूता लिबर्टी शोरूम रेवाड़ी से 3299 रुपए में खरीदा था लेकिन कुछ दिनों के बाद उस जूते का सोल टूट गया जब सुनील भार्गव लिबर्टी शोरूम पर जूते को दिखाने गए तो लिबर्टी शोरूम के मैनेजर ने वापस लेने से मना कर दिया कि यह जूता हमारे गारंटी पीरियड 6 महीने से बाहर है इसमें सुनिल भार्गव ने एक शिकायत दायर की यह कहा कि लिबर्टी शोरूम से लिया हुआ जूता उन्होंने तीन चार बार ही पहना था इस शिकायत को मानते हुए श्री संजय कुमार खंडूजा व राजेंद्र प्रसाद मेंबर कंज्यूमर रेडरसल ने 1/5/2024 को अपना फैसला सुनाया जिसमें लिबर्टी शोरूम को आदेश दिए की 3299 रूपये 9% ब्याज के हिसाब से 45 दिन के अंदर वापस करें अगर 45 दिन में पैसा वापस नहीं करते हैं तो लिबर्टी शोरूम को 12% के ब्याज के हिसाब से अदायेगी करनी होगी इसके साथ-साथ श्री एस के खंडूजा प्रधान ने यह आदेश दिए की 10000 की राशि मानसिक प्रताड़ना व शिकायत के खर्चे की अदायगी करनी होगी। अगर वह यह अदायगी नहीं करते हैं तो सुनील भार्गव को यह अधिकार होगा की वह अपनी राशि प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर कमिशन में अपनी दोबारा शिकायत दायर कर सकते हैं और इसमें लिबर्टी शोरूम के मैनेजर व कंपनी के मालिक को 3 साल की कैद या 1 लाख जुर्माना और दोनों हो सकते हैं।
Home
Uncategories
Rewari News : ग्राहक सुनील भार्गव एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता फॉर्म ने नामी कंपनी पर जुर्माना लगाया
- Blogger Comment
- Facebook Comment
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें