Rewari News : इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फ़ोरम में याचिका दायर की



वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील भार्गव ने बताया कि उन्होंने अनिल श्रीवास्तव की तरफ से पैरवी करते हुए एक शिकायत पीएनबी मैटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर की थी दया 4 /8/ 2022 को प्रेसिडेंट श्री संजय कुमार खंडूजा जिला उपभोक्ता फोरम रेवाड़ी में दायर की थी जिसमें श्री एस के खंडूजा प्रेसिडेंट वे राजेंद्र प्रसाद सदस्य ने अपना फैसला सुनाया श्री सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि अनिल श्रीवास्तव ने दो पॉलिसी पीएनबी मेटलाइफ में 5-5 साल के लिए करवाई थी लेकिन जब अनिल श्रीवास्तव के पास पीएनबी मेटलाइफ का बॉन्ड आया तो वे परेशान हो गए उन्होंने देखा कि जब पॉलिसी 5-5 साल की करवाई थी वह पीएनबी मेटलाइफ में 10-10 साल की कर दी इस बारे श्री अनिल श्रीवास्तव ने अधिकारियों से लिखित व मौखिक शिकायत करने के बाद भी पॉलिसी ठीक ना की तो अधिवक्ता सुनील भार्गव के द्वारा कंज्यूमर फोरम रेवाड़ी में एक दायर कि गई अनिल श्रीवास्तव ने दो पॉलिसी में उन्होंने ₹259997 रुपए जमा दो किस्त के करवा दिए थे उसके बाद किसते देना बंद कर दिया और सारा पैसा कंपनी में डूब गया था कंपनी द्वारा पॉलिसी ठीक न करने पर पॉलिसीयों की किस्त रोक दी तथा उनकी जमा करवाई गई रकम को वापस देने से मना कर दिया श्री सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि उपभोक्ता फोरम में अनिल श्रीवास्तव को दोनों पॉलिसी का पैसा ₹259997 कैश में जमा करवाया था माननीय उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए जमा राशि 9% ब्याज सहित 45 दिन में वापस करने के आदेश दिए इसके साथ मानसिक प्रताड़ना पर ₹25000 व 11000 रुपए वकील की फीस अदा करने के आदेश दिए अगर कंपनी 45 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं करती है तो उस पर शिकायत करता अपनी दोबारा उपभोक्ता फोरम में इजरा शिकायत दर्ज कर सकता है उस पर उपभोक्ता फोरम कंपनी पर 3 साल की कैद व एक लाख जुर्माना राशि वह दोनों यानी 3 साल तक की कैद व जुर्माना कर सकती है।

Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार का संवाददाता बनने के लिए यहां क्लिक करें

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें