Bounsi News: बौंसी मेला का डाक 12 दिसंबर 2023 को की जाएगी आयोजित

ब्यूरो रिपोर्ट ग्राम समाचार बांका। मंदार महोत्सव सह राजकीय बौंसी मेला को लेकर कवायत तेज हो गई है। जिसको लेकर बिहार सरकार के विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक 09/सै-01-बांका-43/2018- 913(9)/रा०,दिनांक-11/12/2018 के आलोक में सूचना निकालकर बताया है कि, बांका जिला अंतर्गत अक्टूबर श्रेणी सैरात बौंसी मेला का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बंदोबस्ती हेतु आम डाक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में दिनांक 12/12/2023 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जाएगी और यह भी बताया गया कि अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर डाक पुनः दिनांक 14/12/2023 को अपराह्न 3:00 बजे होगी। यदि उक्त तिथि में भी डाक नहीं हो पाई तो दिनांक 18/12/2023 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जाएगी। बताया गया कि बौंसी मेले के डाक की सुरक्षित जमा राशि ₹2952050 है। जिसमें जमानत की राशि 295205 रुपए रखी गई है। जारी आम सूचना में बताया गया है कि, डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को शर्तों का पालन करना होगा। डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जिला नजारत शाखा, बाँका में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाकवक्ता को उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी। डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा । उच्चतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती की जायेगी। उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं स्टाम्प शुल्क (06%) तथा निबंधन शुल्क (02%) अर्थात् कुल 08% डाक समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे 


दिया जायेगा। उच्चतम डाकवक्ता को बन्दोवस्ती के पश्चात् एकरारनामा का निबंधन करना होगा अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा। डाकवक्ता या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। साथ ही उनके निकट भाई-भतीजा को भी डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। वर्त्तमान में जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए डाक की जायेगी और ग्राउण्ड रेट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायेगी। मेले की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ-सफाई एवं पानी की व्यवस्था करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। मेले में किसी राजनीतिक सभा नहीं की जायेगी। मेले में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। बट्टी वसूली छपाई रसीद पर की जायेगी। किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा मेले में अस्थायी / स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं किया जायेगा। इसकी जवाबदेही लेसी की होगी। स्थानीय निबंधन सहयोग समिति ग्राम पंचायत यदि सुरक्षित जमा पर बन्दोवस्ती लेना चाहें तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए उन्हें सक्षम पदाधिकारी के अनुशंसा एवं संबंधित पदाधिकारी से बकाया नहीं रहने संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ डाक में भाग लेना होगा । संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में मेला के लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे मेले में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद-बिक्री नहीं होने दें। साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।  अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका के स्तर से मेले में लगने वाले दुकानदारों इत्यादि से मकान किराया निर्धारण अधिनियम के आलोक में फेयर रेंट की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बांका।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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