Bounsi News: बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत एक व्यक्ति पर की गई प्राथमिकी दर्ज

ब्यूरो रिपोर्ट ग्राम समाचार बांका। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत एक व्यक्ति पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी धोरैया प्रभारी  बौंसी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मालूम हो कि 3 जून को श्रम संसाधन विभाग बांका एनजीओ प्रथम एवं चाइल्डलाइन बांका द्वारा संयुक्त रूप से धावादल चलाया गया था। धावादल के द्वारा निरीक्षण के दौरान बेकरी फैक्ट्री सिकंदरपुर रोड श्याम बाजार बौंसी में 13 वर्षीय एक बालक को 

काम करते हुए पाया गया था। जो कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध है। इसी के मद्देनजर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी धोरैया प्रभारी बौंसी के द्वारा बौंसी थाने में आवेदन देकर नियोजक केशव दास, पिता कबीर दास, ग्राम जंगीपुर, पोस्ट अजगर पारा, थाना धुलियान, जिला मुर्शिदाबाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बांका।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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