Rewari News : न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड ने अंक तालिका में छात्रा का नाम सही किया

ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : जिला न्यायालय से छात्रा नवीन को मिला न्याय, न्यायालय ने CBSE को आदेश दिया कि छात्रा की दसवीं कक्षा की अंकतालिका में नाम को दुरुस्त करके नई अंक तालिका जारी करे।



रेवाड़ी जिला न्यायालय श्री विनीत सपड़ा की अदालत से छात्रा नवीन पुत्री प्रवीन कुमार निवासी रामपुरा रेवाड़ी को मिला न्याय।

आर्थिक रूप से गरीब परिवार होने के कारण हरियाणा शिक्षा अधिनियम 134-A के तहत वर्ष 2014-15 में  RBS मेमोरियल स्कूल रामपुरा रेवाड़ी में शिक्षा ग्रहण करने के लिये कक्षा तीसरी के लिये अलॉट किया गया था, सरकार द्वारा दाखिले के लिये स्कूल अलॉट करने के उपरांत स्कूल ने दाखिला देने से मना कर दिया था, फिर कैलाश चंद एड्वोकेट के सहयोग से छात्रा को दाखिला मिल गया था।

छात्रा ने बताया कि दाखिले के समय भी नवीन नाम ही अलॉट हुआ था, छात्रा ने CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के माध्यम से वर्ष 2022 में कक्षा दसवीं पास की।

छात्रा के अधिवक्ता कैलाश चंद  का कहना है कि वादी नवीन के सभी दस्तवेजो मे उसका नाम नवीन है, जैसे (बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड) परन्तु CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ) से जारी कक्षा दसवीं की प्रथम सेमेस्टर की अंकतालिका में उसका नाम नवीन सही दिया गया था परन्तु दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड में नवीन के स्थान पर नवीन कुमार किया हुआ था।

छात्रा ने बताया कि उसके द्वारा कक्षा दसवीं के एनरोलमेंट फॉर्म पर भी उसने अपना नाम नवीन लिखा था, परन्तु RBS स्कूल या फिर cbse ने फॉर्म पर काटछाट करके उसके नाम के पीछे कुमार लगा दिया गया।

कैलाश चंद ने बताया कि छात्रा नवीन ने अपने नाम को दुरुस्त करवाने के लिये कैलाश चंद एड्वोकेट के माध्यम से CBSE दिल्ली, व CBSE के छेत्रिय कार्यालय पंचकूला, को प्रार्थना पत्र को प्रार्थना पत्र भेजा परन्तु बोर्ड ने उनके प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नही की ! आखिरकार वादी ने कैलाश चंद अधिवक्ता के मार्फ़त दिनांक 16-09-2022 को CBSE दिल्ली, छेत्रिय कार्यालय CBSE पंचकूला व  RBS स्कूल के खिलाफ जिला न्यायालय रेवाड़ी में वाद दायर कर दिया।

छात्रा का केस जिला न्यायालय रेवाड़ी श्री विनीत सपड़ा की अदालत में सुनवाई के लिये आया, वादी व प्रतिवादी तीनो पक्षो के अधिवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष न्यायालय के समक्ष रखे, कैलाश चंद एड्वोकेट ने माननीय जिला अदालत के समक्ष नियमो का हवाला देते  माननीय सर्वोच्य न्यायालय के इसी प्रकार के एक केस के आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए माननीय अदालत को बताया कि इसी प्रकार के केस में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा आदेश दिया हुआ है कि वादी के नाम परिवर्तन को वादी के अनुसार दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए।

जिस पर 02-05-2023 को विनीत सपड़ा की अदालत ने वादी नवीन को न्याय देते हुए CBSE को आदेश दिया कि वादी (छात्रा) की दसवीं कक्षा की अंकतालिका में नाम दुरुस्त करके नई अंकतालिका जारी करे। न्याय मिलने के बाद वादी (छात्रा नवीन) ने माननीय जिला अदालत श्री विनीत सपड़ा की अदालत व कैलाश चंद अधिवक्ता को आभार प्रकट किया।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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