ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : परमानेंट लोक अदालत रेवाड़ी के चेयरमैन श्री जग भूषण गुप्ता व सदस्य मिस सुदेश कुमारी ने फैसला देते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह राजकरण शिकायतकर्ता को क्लेम की पूरी राशि जितना इंश्योरेंस शिकायतकर्ता ने करवा रखा है उसकी पूरी वैल्यू अदा करें हरियाणा रेड क्रॉस सीएसआर सब कमेटी के सदस्य ने बताया कि राजकरण की गाड़ी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनी को बार-बार आग्रह करने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने शिकायतकर्ता का क्लेम पास नहीं किया इसी को लेकर एक शिकायत पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में दायर की जिस पर माननीय चेयरमैन श्री जग भूषण गुप्ता वह सदस्य मिस सुदेश कुमारी ने अपना फैसला सुनाते हुए कंपनी को आदेश दिए की शिकायतकर्ता को गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू के अनुसार ₹815000 ब्याज सहित अदा करें वह ₹25000 शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा वह कानूनी खर्च के पैसे भी अदा करें।
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