रेवाड़ी से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेड कोर्स सीएसआर सब कमेटी के सदस्य सुनील भार्गव एडवोकेट ने वर्ष 2019 में परमानेंट लोक अदालत रेवाड़ी में एक शिकायत ट्रैफिक लाइट को लेकर रेवाड़ी शहर में चरमराई यातायात व्यवस्था को लेकर पब्लिक हित में एक शिकायत माननीय अदालत में दायर की थी कि सीसीटीवी कैमरा वे ट्रैफिक लाइट को शहर के अंदर सुचारू रूप से चलाया जाए भार्गव ने बताया इसी शिकायत को लेकर माननीय अदालत के चेयरमैन श्री जग भूषण गुप्ता व मेंबर श्रीमती सुदेश कुमारी ने अपना निर्णय 14 मार्च को दिया है।
माननीय न्यायालय ने नगर परिषद रेवाड़ी को यह हिदायत दी है कि शहर की ट्रैफिक लाइट सुचारू रूप से चलाई जावे वह 2 माह के अंदर नगर परिषद ठीक कर एसपी रेवाड़ी को ऑपरेट करने के लिए जिम्मा देवे साथ-साथ यह भी हिदायत दी है की ट्रैफिक लाइट जिन चौराहे पर लगी हुई है वह स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई देनी चाहिए साथ साथ एक्स ई एन पीडब्ल्यूडी बीएनआर रेवाड़ी को भी हिदायत दी है कि 2 माह के अंदर जेबरा क्रॉसिंग चौराहे पर चिन्हित की जावे साथ-साथ यह भी कहा है श्री भार्गव ने बताया कि अगर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है तो उसके ठीक करने की जिम्मेवारी नगर परिषद रेवाड़ी की रहेगी तथा एसपी रेवाड़ी को हिदायत दी है की डीएसपी ट्रैफिक रेवाड़ी चौराहों पर सुबह 8:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक ट्रैफिक लाइटों के पास एक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए ताकि लोगों को ट्रैफिक लाइटों का पालना करवाई जा सके श्री भार्गव ने बताया कि ट्रैफिक लाइट के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे को सुचारू रूप से चलाने की माननीय चेयरमैन श्री जगमोहन गुप्ता ने दिए रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के सदस्य धर्मेंद्र सुहाग रेणु राय रविंद्र मालपुरा खुशबू एडवोकेट रिया भार्गव एडवोकेट व ज्योति स्वामी कुणाल राठी व यशपाल मुंशी ने माननीय अदालत के फैसले की सराहना की है।
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