Godda News: गोड्डा अनुमंडल में दो चरणों में होगा पंचायत चुनाव/निषेधाज्ञा लागू



ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- आज दिनांक 13.04.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायती राज विभाग झारखण्ड रांची के अधिसूचना सं0-01 स्थाo (नि०) - 06 / 2021729 / पं०, रांची दिनांक 09.04.2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की घोषण कर दी गई है। पंचायत चुनाव चार चरण दिनांक- 14.05.2022, 19.05.2022 24.05.2022 एवं 27.05.2022 को सम्पन्न होगी गोड्डा अनुमण्डल के निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होगी। जिसके तहत् प्रथम चरण हेतु दिनांक 14.05.2022 एवं 19.05.2022 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। इस बात की प्रबल आशंका है कि आसन्न चुनाव को लेकर एक उम्मीदवार के समर्थक अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों से आपस में झगड़ सकते हैं तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं में भय उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही अपने शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस अवसर पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा धनबल के सहारे असामाजिक तत्वों तथा कुख्यात अपराध कर्मी का सहयोग प्राप्त कर मतदाताओं को धमका कर उन्हें मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा कटुतावश झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं।यह भी प्रतीत होता है कि यदि तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई। तो भय मुक्त वातावरण में निःष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा एवं निर्वाचन के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके चलते लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का बलवे या दंगे तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसका तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। ऐसी परिस्थिति में गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है। अतः मतदान प्रक्रिया समाप्ति होने तक के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया जाता है जिसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अनुपालन करना गोड्डा अनुमंडल के जनता के लिए अतिआवश्यक है।

1- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगाएगें।

2- कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

3- मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा लेना, दुहाई देना अथवा मस्जिदों, गिरजाघरों मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।

4- पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

5- किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

6- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों ना हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए छींटाकसी उम्मदीवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

7- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला- गड़ासा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे।

8- चुनाव जुलूस या चुनाव सभाओं का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अवधि पूर्वाहन 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपयोग करेंगे।

9- चुनाव प्रचार एवं अन्य सभी प्रयोजनार्थ एक से अधिक वाहन का काफिला बिना अनुमति प्रतिबंधित होगा परन्तु ग्राम पंचायत के मुखिया अभ्यर्थियों के लिए / पंचायत समिति के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए / जिला परिषद के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए वाहनों को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सक्षम निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के शीशे (Wind Screen ) पर चिपकाना अनिवार्य होगा।

10- पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वार मतदान केन्द्रों के भीतर या मतदान केन्द्रों के परिसर एवं मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर नाजायज मजमा लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।

11- कोई भी व्यक्ति किसी मतदान पदाधिकारी एवं मतदाता को मतदान केन्द्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।

12- मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 13. मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और ना दिया जायेगा।

14- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ध्यजदण्ड बनाने ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, लिखने, आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि भवन अहाते दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देना प्रतिबंधित रहेगा।

15- सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी सम्पत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैण्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे अन्य कार्यालयों, बिजली के खभो, माईल स्टोन इत्यादि पर पोस्टर बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा।

16- किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट हैड बिल, पलेक्स इत्यादि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का पहचान के साथ-साथ उसकी संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

17- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP(C) No. 21455 of 2008 and TC No. 112 of 2011- S. Subramaniam Balaji Vs. Govt. of TN & Others में दिनांक- 05/07/2013 को दिए गए न्यायादेश जो कि आदेश आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंश है का अक्षरश:अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

18- भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-E.No.-56/Misc/2012 दिनांक 19 सितम्बर 2012 में किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के दौरान पशुओं का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर The Previention of Cruelty Act.1960 Wild Life Protection Act. 1972 एवं The Prevention of Cruelty to Draughtamd Pack Animals Rules, 1965 के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी क्योंकि पशुओं का प्रयोग किया जाना भारत की संविधान की धारा 51 A(g) का उल्लंघन है। 

19- कोविड-19 के गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। 

20- आदर्श आचार संहिता के सभी अवयवों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। यह निषेधाज्ञा निर्वाचन एवं मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांंत किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भावद०स० की धारा-188 आपदा प्रबंधन| अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 Epidemic Discases Act, 1897 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।


Share on Google Plus

Editor - भूपेन्द्र कुमार चौबे

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें