ग्राम समाचार, पथरगामा ब्यूरो रिपोर्ट:- वेट वृद्धि के खिलाफ विरोध स्वरूप झारखंड पेट्रोलियम एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिवसीय पेट्रोल पंप बंद का असर प्रखंड में आंशिक तौर पर दिखा| पथरगामा के दोनों पेट्रोल पंप को एसोसिएशन के आह्वान पर दो से 4 घंटा बंद रखने के बाद पूर्ववत खोल दिया गया| इधर पेट्रोल पंप बंदी को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा इसे गैरकानूनी करार देते हुए झारखंड सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सरकार के विशेष सचिव चंद्रशेखर प्रसाद के द्वारा पत्र निर्गत कर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की धारा 2 (ए) के अनुसार आच्छादित रहने के कारण पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक्ट की धारा 3, 2(ई) के तहत इसकी बिक्री एवं क्रय बाधित करना सरकार द्वारा स्थापित नियमों/अधिनियम के विरुद्ध करार दिया गया है|
अमन राज:-
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