रेवाड़ी, 21 सितंबर। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान किसी किसान एवं खेतीहर मजदूर के दुर्घटना का शिकार हो जाने पर मार्किट कमेटी के माध्यम से पीडि़त को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकरी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर ढाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपये की सहायता दी जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर सवा लाख रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए लागू इस कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है ताकि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले और कोई भी इससे वंचित ना रहे।
सहादतनगर के किसान पवन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना किसानों के लिए बेहद कारगर साबित सिद्ध हो रही है। किसान एवं खेतीहर मजदूरों को दिन-रात खेत-खलिहानों में काम करना पड़ता है और उन्हें 24 घंटे कई तरह की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है. ऐसे में अगर परिवार के कमाऊ सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना किसानों एवं खेतहर मजदूरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
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