ग्राम समाचार, पथरगामा:- कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा महागामा-पथरगामा दीपक कुमार के लिखित आवेदन पर विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध कुल 7 लोगों पर पथरगामा थाना कांड संख्या 140/21 भादवि की धारा 379 एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है| मिली जानकारी के अनुसार झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड रांची के पत्रांक 72 एडीजीपी (भी&एस) दिनांक 18-8-21 के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया था जिसमें कनीय अभियंता दीपक कुमार तथा मैसर्स राजकिशोर भगत एंड कंपनी के आउटसोर्सिंग स्टाफ सहायक अकुशल श्रमिक सुमंत तांती महागामा और अजीत कुमार एवं महेश कुमार दास पथरगामा शामिल थे| गठित छापामारी दल ने गत 24 अगस्त को छापामारी के दौरान कुल 7 लोग क्रमशः धमसांय निवासी सुभाष चंद्र झा और सीताराम ठाकुर एवं महुआ सोल निवासी परमानंद यादव तथा माल निस्तारा निवासी पुदीन यादव, विनय सोरेन, बिलास मंडल, मोहनलाल भंडारी को अवैध रूप से टोका फंसा कर विद्युत ऊर्जा चोरी का दोषी पाया गया था|
अमन राज:-
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