ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- आज दिनांक 08.07.2021 को पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाई एस रमेश के द्वारा नेशनल पुलिस अकैडमी हैदरावाद में आयोजित एमसीटीप फेज 3 के आईपीएस ऑफिसर को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोक्सो एक्ट केस के इन्वेस्टिगेशन के अनुभवों को शेयर किए गए तथा किसी भी केस के प्रतिवेदन के लिए त्वरित उद्भेदन के लिए टीम वर्क के तहत काम करने हेतु गूढ़ रहस्य को बताया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसपी के द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है।
Godda News: पुलिस अधीक्षक ने पोक्सो एक्ट का अनुभव शेयर किया
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- आज दिनांक 08.07.2021 को पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाई एस रमेश के द्वारा नेशनल पुलिस अकैडमी हैदरावाद में आयोजित एमसीटीप फेज 3 के आईपीएस ऑफिसर को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोक्सो एक्ट केस के इन्वेस्टिगेशन के अनुभवों को शेयर किए गए तथा किसी भी केस के प्रतिवेदन के लिए त्वरित उद्भेदन के लिए टीम वर्क के तहत काम करने हेतु गूढ़ रहस्य को बताया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसपी के द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है।
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