बांका न्यूज: विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय पूरी छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहर, पटना से निर्गत आदेश ज्ञापांक जी / आपदा-06-02/2020-3646 पटना दिनांक 05.072021 द्वारा संसूचित किया गया कि दिनांक 05.072021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMS) की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए जिला पदाधिकारी के निदेशनुसार दिनांक 07.07.2021 से दिनांक 06.08.2021 तक प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया, जो निम्नवत है -

→ सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविंड टीका प्राप्त (Vaccinated) आगन्तुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। संबंधित कार्यालय प्रधान उक्त संबंध में अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे।

विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा।

उपरोक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल / कोचिंग / ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जायेगी।

→ क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (Vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

> रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। होम डिलीवरी प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।

> विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। शेष निम्नांकित प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।

> सभी दूकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternet Days) अर्थात बुधवार, शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार से संख्या 07:00 बजे तक खुल सकेंगे।

अपवाद :- बैंकिंग, बीमा एवं ए०टी०एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ ।

औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान ।

> सभी प्रकार के निर्माण कार्य ।

> ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवाएँ ।

> कृषि एवं इससे जुड़े कार्य ।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया।

टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाए, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।

पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान । > कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।

निजि सुरक्षा सेवाएँ ।

ठेला पर फल एवं सब्जी घूम घूम कर बिक्री सहित ।

1. उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस-मछली / दूध / पी. डी. एस. की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे पूर्वाहन से 07:00 बजे अपराहन्न तक खुले रहेंगे, जिला पदाधिकारी के द्वारा दूकानों या प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार द्वारा सैनिटाईजर की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी।

2. सभी पार्क एवं उद्यान सभी प्रात 06:00 बजे 12 बजे मध्यान तक खुल सकेंगे। पार्क / उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने से आदि कोविड अनुकूल व्यवाहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य रूप अनुपालन किया जाएगा।

3 सभी सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल, अभी बंद रहेंगे।

4. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन :- सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।

5. राज्य में रात्रि 09:00 बजे से प्राप्त 05:00 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा। निजी वाहनों के परिचालन पर ( Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा००वि० की धार 188 की प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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