रेवाड़ी, 16 जून। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिन किसानों ने पिछले वर्ष में 3 एचपी, 5 एचपी व 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए जिला रेवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन किया था, उन किसानों को सूचित किया जाता है कि जो किसान सोलर पंप लगवाने के इच्छुक है तथा किसी कारणवश लाभकर्ता राशि जमा नहीं करवा पाए, वे इच्छुक किसान अपने-अपने आवेदन अनुसार 3 एचपी डीसी मोनोब्लॉक के लिए 40 हजार 779 रूपए, 3 एचपी डीसी समर्सिबल के लिए 42 हजार 342 रूपये, 3 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 41हजार 390 रुपए, 5 एचपी डीसी समर्सिबल के लिए 59हजार 491 रुपए, 5 एचपी एसी समर्सिबल के लिए 57 हजार 826 रूपये, 7.5 एचपी डीसी समर्सिबल के लिए 88हजार 052 रूपये, 7.5 एचपी एसी समर्सिबल के लिए 83हजार 860 रूपये तथा 10 एचपी एसी/डीसी सबमर्सिबल के लिए एक लाख 9 हजार 989 रूपए लाभकर्ता राशि अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी रेवाड़ी (ADC-cum-CPO, Rewari) के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में 7 दिन के अंदर-अंदर जमा करवा सकते है। लक्ष्य सीमित है।
Rewari News : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत सोलर पम्प के लाभार्थी राशि जमा कराएं : एडीसी
निर्धारित समय में लाभकर्ता राशि जमा न करवाने की अवस्था में उनका आवेदन रदद कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कार्यालय के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से कार्य दिवस के समय कमरा नं 205 प्रथम तल लघु सचिवालय रेवाड़ी में सम्पर्क कर सकते हंै।
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