Rewari News : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रूपए तक दी जाती है सहायता राशि : डीसी

रेवाड़ी, 29 जून। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक जिले के 1068 लाभपात्रों को 03 करोड़ 68 लाख 92 हजार  रूपये लाभ दिया जा चुका है।

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचितजाति, विमुक्त एवं टपरीवास जाति,सामान्य वर्ग एवं पिछडे वर्ग के परिवार जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो तथा परिवार कि आय एक लाख रुपये से कम हो इस योजना के लिए पात्र माना जाता है।
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना  का लाभ प्राप्त करने के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष  या इससे अधिक तथा लडक़े की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तो के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।
  उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति तथा सभी वर्ग की विधवा महिला व सभी वर्ग की निराश्रित लड़कियों की शादी में इस योजना के तहत 51हजार रूपये  की राशि विवाह शगुन के रूप में दी जाती है। जिसमें से 46 हजार रूपये शादी से पहले तथा 05 हजार रूपये  शादी का रजिस्ट्रेशन शादी की तिथि से 6 माह के अंदर-अंदर करवाकर कार्यालय में जमा करवाने पर दूसरी किस्त के रूप में दी जाती है।
  उन्होंने बताया कि इसके लिएआवेदक का नाम बी.पी.एल. सूची में दर्ज होने चाहिए तथा सभी वर्ग की विधवा महिला बी.पी.एल. सूची में दर्ज हो व वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम हो। सभी वर्ग की लड़कियों की शादी में जो बी.पी.एल. सूची में दर्ज है अथवा वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है को 11हजार रूपये दिया जाता है जिसमें 10 हजार रूपये शादी से पहले व एक हजार रूपये  शादी का रजिस्ट्रेशन शादी की तिथि से 6 माह के अंदर-अंदर करवाकर कार्यालय में जमा करवाने पर दूसरी किस्त के रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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