Banka News: दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 15.06.2021 तक कतिपय प्रतिबंध लागू करने का राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजीटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आशिक प्रतिबंध लगाये गये। इसी क्रम में दिनांक 05.05.2021 से दिनांक 08.06.2021 तक चार चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलों एवं समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वार लगाये गये इन पूर्ण प्रतिबंधों के पश्चात् यद्यपि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किन्तु वर्त्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतएव, व्यक्तियों / वाहनों के आवागमन कार्यालयों एव दुकानों / प्रतिष्ठानों को खोलने तथा समाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों / समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से ही शिथिल करने की आवश्यकता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 08.06.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कार्यालयों, दुकानों / प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों / समागम के संबंध में दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 15.06.2021 तक कतिपय प्रतिबंध लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जो निम्नवत् है: 

1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 04 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद - आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, - फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथाबत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। 2. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternate days) अर्थात बुधवार, शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार को प्रातः 06:00 बजे से 05:00 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। (क) बैकिंग, बीमा एवं ए०टी०एम० संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ । (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान । (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) (घ) E-Commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें । (ड) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य । (च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया | (छ) टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाए, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। (ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान । (झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। (ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ। (ट) ठेला पर फल एवं सब्जी घूम-घूम कर बिक्री सहित । (ठ) उर्वरक, बीज, कीटनाशी और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस-मछली / दूध / पी. डी. एस. की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से 05:00 बजे अपराह्न तक खुलेंगी। दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा: दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। → दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाऐंगे। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां - सरकारी एवं निजी, दवा दुकाने, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 4. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशित के उपयोग की अनुमति रहेगी। 5. सभी स्कूल / कॉलेज / कोचिंग संस्थान / ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नही ली जाएँगी। ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। 6. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होमडिलीवरी तथा Take away के लिए प्रात .09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा | राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे Take Home के आधार पर कार्यरत रह सकते है। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In-room Dining के के साथ अनुमान्य होगा। 17. जिला अन्तर्गत सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे । 8. सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल आयोजन / समारोह प्रतिबंध होंगे। - कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक 9. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कल्ब, स्विमिंग पूल, सटेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन - सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। 11. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। 12. राज्य में संध्या 07:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधयों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है । वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो 13. निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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