बांका न्यूज: सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 6:00 से 12:00 मध्यान्ह तक खुल सकेंगे, सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम अभी रहेंगे बंद

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजीटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आशिक प्रतिबंध लगाये गये। इसी क्रम में दिनांक 05.05.2021 से दिनांक 01.06.2021 तक तीन चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बद रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलो एवं समाहरोहो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। अपेक्षानुकूल सुधार होने के उपरान्त जून माह के प्रथम सप्ताह में चरणबद्ध तरीके के प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयौ प्रथम चरण में दुकानों / प्रतिष्ठानों को एक दिन बीच कर खोलने की अनुमति देते हुए सरकारी कार्यालयों को खोलने की शुरुआत की गई है। दिनांक 09.06.2021 एवं 15.06.2021 से द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में कार्यालयों तथा दुकानों को खुलने की समय सीमा में निरंतर वृद्धि करते 

हुए प्रतिबंधों में छूट दी गयी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनाक 21.06.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए लगाये गए प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनाक 23.062021 से दिनांक 06.07.2021 तक प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया, जो निम्नवत है > सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय एवं प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराहत 05:00 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेन्स, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर सचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यआवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालयों पर उपर्युक्त बंधेज लागू नहीं होगा। > सभी दूकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternet Days) अर्थात बुधवार, शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार से संख्या 07:00 बजे तक खुल सकेंगे। अपवाद बैंकिंग, बीमा एवं ए०टी०एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान । > सभी प्रकार के निर्माण कार्य। > ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवाएँ। > कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाए, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान | कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ । निजि सुरक्षा सेवाएँ। ठेला पर फल एवं सब्जी घूम-घूम कर बिक्री सहित। > खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मास मछली / दूध / पी. डी. एस. की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे पूर्वाहन्न से 07:00 बजे अपराह्नन तक खुले रहेंगे, जिला पदाधिकारी के द्वारा दूकानों या प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दूकानदार द्वारा सैनिटाईजर की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि में सभी स्कूल, कॉलेज कोचिंग स्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। रेस्टोरेन्स एवं खाने की दुकानों की संचालन एवं होम डिलेवरी तथा टेक अवे के लिए प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In-room-Dining के साथ अनुमान्य होगा। जिला अंतर्गत सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के समाजिक 'राजनीतिक / मनोरंजन / खेल कूद / शैक्षिणिक / सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन / समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। 1. सभी पार्क एवं उद्यान सभी प्रात 06:00 बजे 12 बजे मध्यान तक खुल सकेंगे, जहाँ आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि कोविड अनुकूल व्यवाहार एवं अद्यतन मानक (SOP) के अनिवार्य रूप अनुपालन किया जाएगा । सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल, कल्ब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम अभी बंद रहेंगे। 2. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। 3. विवाह समारोह अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किये जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेंगी। राज्य में रात्रि 09:00 बजे से प्राप्त 05:00 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा। निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 - 60 एवं भा0द0वि0 की धार 188 की प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।


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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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