रेवाड़ी 5 मई। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सडक़ों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए हरियाणा सिविल सर्विस के अखिलेष यादव को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। पास के इच्छुक लोग saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकले और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा। किरयाना, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए है। इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाएं। इसके साथ ही अन्तिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जिम, क्लब व रेस्ट्रा इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाए
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें