रेवाड़ी, 10 मई। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर जिला रेवाडी के सभी गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने द पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं, जो आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया है जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितियों को छोडक़र घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए रेवाडी के सभी गांवों में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत तथा सभी थाना प्रबंधक गांवों में ठीकरी पहरा लगाने संबंधी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी आवश्यक कार्य तथा सरल हरियाणा वैब पोर्टल से जारी ई-पास के बिना आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध द पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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